रायपुर

नशीली सिरप तस्करी मामले में तीन को 15-15 साल की सजा
04-May-2026 6:12 PM
नशीली सिरप तस्करी मामले में तीन को 15-15 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 मई। नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार के मामले में रायपुर की  जिला अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 15-15 की जेल और 1.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस, पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला 2 मई 2026 को सुनाया। मामला थाना टिकरापारा क्षेत्र के नया बस स्टैंड भाटागांव के पास की है। जहां 6 सितंबर 2022 को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को प्रतिबंधित नशीले कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया था।

वकील केके चंद्राकर ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी एक ग्रे रंग के बैग में अवैध नशीली दवाएं लेकर बुलेट बाइक से कहीं जाने की फिराक में हैं। मुखबीर की सूचना पर कार्रवाइ करते हुए पुलिस ने  दीपक सेठ, रोहित सिंह और योगेश देवांगन को गिरफ्तार किया था। तीनों के कब्जे सेे 235 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप (कोडीन फॉस्फेट एवं क्लोरफेनिरामिन मेलिएट युक्त)23.5 लीटर बरामद किया गया। इसके अलावा मोबाइल फोन और नगदी भी जब्त की गई।

मामले की जांच के बाद 3 मार्च 2023 को चार्जशीट प्रस्तुत की गई और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया है।

अदालत ने तीनों आरोपियों—दीपक सेठ, रोहित सिंह और योगेश देवांगन—को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत दोषी ठहराते हुए 15-15 साल की सजा और 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त 3 वर्ष की सजा भी भुगतनी होगी।

एनडीपीएस में 5 साल की सजा, जेल भेजने का वारंट

रायपुर, 4 मई। विशेष न्यायाधीश ने मादक पदार्थ से जुड़े एक मामले में आरोपी को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का वारंट जारी किया है। यह मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है। अदालत ने आरोपी अरमान खान (20 वर्ष), निवासी मोवा, थाना पंडरी को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 22(बी) के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत ने आदेश दिया है कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 5 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।


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