रायपुर

अंबुजा मॉल में अब नि:शुल्क पार्किंग, फोरम का आदेश
23-Apr-2026 7:47 PM
अंबुजा मॉल में अब नि:शुल्क पार्किंग, फोरम का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 अप्रैल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल को निर्देशित किया है कि वह दोपहिया, और चारपहिया वाहनों से आने वाले उपभोक्ताओं से किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क न वसूले।

प्रकरण में अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने स्वयं पैरवी की। विवरण के अनुसार  15 जून 2025 को परिवादी अपने चारपहिया वाहन से अंबुजा मॉल पहुंचे थे, जहां उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया। परिवादी ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि उन्हें पार्किंग स्थल का उपयोग नहीं करना है, बल्कि केवल अपनी माता को छोडक़र वापस जाना है। इसके बावजूद मॉल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि परिसर में फ्री पिक-अप एवं ड्रॉप की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अधिवक्ता शुक्ला ने मॉल प्रबंधन के विरुद्ध पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट सहित अन्य उपभोक्ता आयोगों के प्रासंगिक निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क रखा कि मॉल द्वारा लिया जा रहा पार्किंग शुल्क अवैध है। साथ ही परिवादी ने मानसिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये के मुआवजे की मांग भी की।

आयोग ने प्रस्तुत तर्कों एवं विधिक दृष्टांतों को विधिसम्मत मानते हुए अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित कर दिया और निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।


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