रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 अप्रैल। छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 का प्रारूप जारी किया है। इसके मुताबिक अब हड़ताल के लिए प्रबंधन को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा।
यह नए नियम केंद्र सरकार की औद्योगिक संबंध संहिता के तहत लाए जा रहे हैं, जो दशकों पुराने कानूनों का स्थान लेंगे।
इसके मुताबिक अब किसी भी औद्योगिक संस्थान में श्रमिक अचानक काम बंद नहीं कर सकेंगे। हड़ताल पर जाने से कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संवाद का अवसर देना और उत्पादन के नुकसान को कम करना है।
नए नियमों के लागू होते ही 1957, 1961 और 1963 से चले आ रहे पुराने और जटिल श्रम कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे। अब एक एकीकृत कानूनी ढांचा काम करेगा, जिससे विवादों का निपटारा आसान होगा।
शिकायत निवारण समिति : जिन संस्थानों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां इस समिति का गठन अनिवार्य होगा। इसमें महिला कामगारों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना जरूरी है।ऐसी इकाइयां जहां 300 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें छंटनी या संस्थान बंद करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
श्रम विभाग ने इस ड्राफ्ट पर आम जनता और उद्योगपतियों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इन्हें रायपुर स्थित महानदी भवन के अवर सचिव को भेजा जा सकता है।


