रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 अप्रैल। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संविलियन आदेश के तहत शिक्षक (एल.बी. संवर्ग) की सेवा अवधि की गणना संविलियन 01 जुलाई 2018 से ही की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संविलियन आदेश 30 जून 2018 के अनुसार, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 01 जुलाई 2018 को 08 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी थी, उन्हें उनकी सहमति के आधार पर 01 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। उक्त आदेश के प्रावधानों के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक (एल.बी. संवर्ग) को देय समस्त सेवा लाभों के लिए सेवा अवधि की गणना संविलियन दिनांक से ही की जाएगी।
शिक्षक (शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय) के संविलियन उपरांत सेवा गणना एवं पेंशन पात्रता के संबंध में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को दूर करते हुए राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सभी प्रावधान नियमानुसार ही लागू किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षकों (पंचायत/नगरीय निकाय) की प्रारंभिक नियुक्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शिक्षाकर्मी के रूप में की गई थी, जो शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में शामिल नहीं थे।
संविलियन प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत/नगरीय निकाय से स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरित शिक्षकों (शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग) को शासकीय सेवकों के समान सेवा लाभ और वेतन सुविधाएं निर्धारित नियमों के तहत देय हैं।


