रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 दिसंबर। भाठागांव राधा स्वामी नगर स्थित साई मंदिर के पास 6 अप्रैल 2022 को गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने विनीत शुक्ला को 6.700 किलो ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 5 साल कठोर कारावास और 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
पुरानी बस्ती को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक मटमैले रंग के बैग में अवैध गांजा रखकर ग्राहक की तलाश में खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम ने बताए हुलिए के व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम विनीत शुक्ला बताया। पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में उसकी तलाशी लेकर बैग में रखा गांजा बरामद किया। जिसमें 6.700 किलो गांजा पाया गया। अवैध मादक पदार्थ रखने व बिक्री की नीयत रखने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 20 (बी)(२)(ब) के तहत आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की आरे से भुवनलाल साहू ने दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों के कथन, कार्यवाही और एफएसएल रिपोर्ट से अपराध प्रमाणित है। वहीं बचाव पक्ष ने दलील रखी है। अदालत ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विनीत शुक्ला को दोषी ठहराया गया। आरोपी कों 5 साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रूपए का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई।


