रायपुर

किशोरी का अपहरण कर रेप, 10 साल कैद
06-Dec-2025 6:27 PM
किशोरी का अपहरण कर रेप, 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 दिसम्बर। तिल्दा नेवरा इलाके में एक साल पहले नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को फॅस्ट ट्रेक विशेष न्यायाधीश गिरीश कुमार मंडावी ने शुक्रवार को आरोपी सूर्यदेव धीवर को 10 साल कठोर कारावास की सला की सजा सुनाई है। साथ ही नाबालिग को उसके क्षतिपूर्ति चार लाख रूपए देय पर अदालत ने अनुसंशा की है।

घटना 13-07-2024 तिल्दा नेवरा इलाके की है। जहां पर सूर्यदेव धीवर ने अपने साथी के साथ मिलकर गांव की 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। जिसके बाद उसने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

प्रकरण में अभियुक्त राकेश वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिसमें उसने सूर्यदेव धीवर नाबालिग को फोन कर बुलाया था। जिसके बाद वह उसे अपने साथ भगा ले गया। उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।  फिर उसे रास्ते मे छोडक़र भाग गया। पीडिता ने सारी घटना परिवारवालों को बताई। जिसके बाद उसने थाना जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी सूर्यदेव और उसके साथी राकेश वर्मा के विरूद्ध धारा 137 (2)/3(5), 87/3(5), 65(1)/49 का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

 अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सूर्यदेव धीवर को धारा 64 (1) भारतीय न्याय संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया। उसे 10 साल सश्रम कारावास और 500 रूपए के अर्थ दंण्ड की सजा दी। वहीं राकेश वर्मा को पॉक्सों मामले में दोष मुक्त किया गया। साथ अदालत ने नाबालिग को प्रतिकार राशि चार लाख रूपए देय पर अनुसंशा की गई।

बैड टच मामले में एक को जेल

मासूम की लज्जा भंग करने की नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ और अन्य कृत्य करने वाले को वाहिद खान को फास्ट टे्रक विशेष न्यायाधीश अनिता धु्रव ने तीन वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंण्ड की सजा दी है। आरोपी है कि  आठ महिने पहले टिकरापारा इलाके की 8 साल की मासूम के साथ वाहिद खान ने उसके साथ लज्जा भंग करने की नीयत से उसके साथ छेडड़ाड एवं रेप करने का प्रयास किया था। पीडिता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सों मामले की काईवाई गिरफ्तार किया। कोर्ट ने बयान और साक्ष्यों के आधार पर वाहिद खान को दोषी पाए जाने पर तीन साल का कारावास और अर्थदंण्ड की सजा सुनाई।


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