रायपुर

40 किलो गांजा के साथ पकड़े गए चार को15 वर्ष कैद 1.50 लाख का जुर्माना
05-Dec-2025 6:44 PM
40 किलो गांजा के साथ पकड़े गए चार को15 वर्ष कैद 1.50 लाख का जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 दिसंबर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायपुर की अदालत ने 40 किलो गांजा तस्करी मामले में चार आरोपियों—संतोष साहू, नीरज ताम्रकार, ईतवारी नागरची और तुलेश्वर साहू—को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।लोक अभियोजक बी एल साहू ने बताया कि 30 सितंबर 2024 को पुरानी बस्ती पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ग्रे रंग की ईको कार (सीजी-04/पीपी-9834) में चार लोग  गांजा लेकर मंडला बेचने के लिए ले जाने की फिराक में हैं।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर सभी चारों आरोपियों को पकड़ा। वे वाहन के मॉडिफाइड चेंबर से मिला 40 किलो गांजा रखे थे।

तलाशी में वाहन की बीच सीट के नीचे बने मोडिफाइड चेंबर से 1-1 किलो के 40 पैकेट में  गांजा बरामद किया गया। सभी पैकेटों को मौके पर सील कर पंचनामा तैयार किया गया। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय ने पाया कि बरामदगी व साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हैं।

अदालत ने कहा कि वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी समाज एवं राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है। चारों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 15साल कैद ओर 1,50,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है।  अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान लागू होगा।


अन्य पोस्ट