रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 दिसम्बर। राजधानी रायपुर की विशेष अदालत ने नशीली दवा तस्करी के मामले में मो. अकील खान और विजय दुबे—को दोषी करार दिया है। दोनों के कब्जे से पुलिस ने 288 टैबलेट बरामद किया था। जिनका कुल वजन 227.52 ग्राम पाया गया।
घटना 9 नवंबर 2022 की है। न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस को शाम 7 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि लालपुर ओवरब्रिज के नीचे केनाल रोड पर दो युवक नशीली टैबलेट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना पर टीम ने दो को पकड़ा ।
तलाशी लेने पर 288 टैबलेट बरामद किया गया। जिसका उनके पास कोई दस्तावेज था।
दोनों से जब्त दवाएं WEXCAR Eकंपनी की SPAS TRANCAN PLUS टैबलेट थीं, जिनमें Dicyclomice Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride,Acetaminophen मिले हुए पाए गए। दोनों के पास से 18-18 स्ट्रीप, एक स्ट्रीप में 8 टैबलेट, कुल 144-144 टैबलेट बरामद की गईं।
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा ने कहा कि अभियोजन ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(क्च) के तहत अपराध को यथोचित संदेह से परे साबित कर दिया है। दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सज़ा पर निर्णय बाद में सुनाया जाएगा।


