रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 दिसंबर। गुढिय़ारी इलाके में दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को फास्ट ट्रेक विशेष न्यायाधीश गिरिश कुमार मंडावी ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376-कख एवं धारा 5 (ढ), (ड) का आरोप है।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडि़ता उम्र 10 वर्ष की नानी ने 2-11-2023 को गुढियारी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बड़ी बेटी की शादी कुकदा कुम्हारी निवासी के साथ में हुआ था,। पति से अनबन होने से पीडिता की मां अपने मायके आ गई। और इसी बीच उसका परिचय अभियुक्त से हुआ जिसके बाद पीडि़ता की मां आरोपी के साथ शादी कर रहले लगी। 6-7 वर्ष बाद पीडिता की मां की मृत्यु हो गई। तब से पीडिता अपने सौतेले पिता के साथ रहती थी। इस दौरान उसका पिता नशे की हालत में घर आकर बेटी के साथ जबरदस्ती करता था। किशोरी ने सारी बात अपने नानी को बताई। तब पीडि़ता ने गुढियारी थाना जाकर सौतेले पिता के खिलाफ धारा 376, 376 (2) (स्न), 376(2)(1) अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। अभियोजन की ओर से गीता चौहान ने अपना पक्ष रखा, अदालत ने अभियोजन के और गवाहों साक्ष्यों के आधार पर सौतेले पिता को दोषी ठहराया।


