रायपुर
किशोरी के साथ छेड़छाड़, 3 साल कैद
01-Dec-2025 8:20 PM
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रायपुर, 1 दिसम्बर। नाबालिग का लज्जा भंग करने की नीयत से उसके साथ छेडख़ानी करने वाले को अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। फॉस्ट ट्रेक विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी दीपक सोनी को धारा 354, 354 क (1)(द्ब), 294, 506 के मामले में तीन साल सश्रम कारावास की सजा दी है। आरोप है कि दीपक सोनी ने 18-20 अगस्त 2023 को थाना आजाद चौक इलाके की रहने वाली 14 साल की नाबालिग के साथ लज्जा भंग करने की नीयत से जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। शिकायत में बताया गया कि उनके घर के पास ही दीपक दोना पत्तल का कारखाना में काम करता था।जब वह स्कूल आती-जाती थी तो अभियुक्त उसका पीछा करता था।
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