रायपुर

नवजात बच्चे का अपहरण करने वाली दो महिलाओं को 10 साल कैद
28-Nov-2025 7:18 PM
नवजात बच्चे का अपहरण करने वाली दो महिलाओं को 10 साल कैद

रायपुर, 28 नवम्बर। मेकाहारा अस्पताल से नवजात शिशु के अपहरण के मामले में द्वादश अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय ने दो महिलाओं रानी साहू और पायल साहू को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को धारा 137(2) सहपठित 3(5) तथा धारा 143(4) सहपठित 3(5) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से जानकी बिल्थरे ने बताया कि नीता रात्रे को 3 जनवरी 2025 को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसने रात 11:10 बजे पुत्र को जन्म दिया। इसी दौरान दोनों महिलाएँ अस्पताल में एक बच्ची के साथ आईं और नीता के परिजनों से मेलजोल बढ़ाया। अगले दिन 4 जनवरी 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे, जब नीता और उसकी सास हाथ धोने बाथरूम गईं, तब आरोपियों ने उसके बेड पर सो रहे नवजात शिशु को उठा लिया और फरार हो गईं। घटना की नीता और उसके परिजनों ने अस्पताल में बच्चे की पूछपरख की नहीं मिलने पर बच्चे के गुम होने की रिपोर्ट मौदहापारा में दर्ज की गई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान अस्पता स्टॉफ और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। वहां लगे सीसीटीव्ही कैमरे खंगाले गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां पर अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपी महिलाओं को 10 साल का कठारे कारावास और अर्थदंण्ड की सजा सुनाई है।

अदालत ने माना कि यह मामला बच्चों के दुर्व्यापार/तस्करी से संबंधित गंभीर अपराध है, जिसके मामलों में नरमी बरतना समाज के लिए घातक हो सकता है। इसलिए आरोपियों को अपराध की गंभीरता के अनुरूप कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है।


अन्य पोस्ट