रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 नवम्बर। राजधानी के न्यूचंगोराभाठा इलाके में तीन साल पहले पत्नी और सास पर लोहे के राड से जानलेवा हमला करने वाले सौरभ उपाध्याय को अदालत ने दंडित किया है। द्वदश अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने अभियुक्त को धारा 302 के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 20.10.2022 को शाम 5:40 विवेक पाण्डेय ने डीडी नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि वह कबीर नगर में रहता है। उसकी मां रमा पाण्डेय एवं उसकी बहन मनीषाा उपाध्याय चंगोराभाठा, वसुंधरा नगर में रहती है। मनीष जायसवाल ने उसे फोन कर बताया कि सौरभ उपाध्याय घर गया था। और किसी बात को लेकर उसकी मां और बहन के साथ विवाद हो गया। इस बीच सौरभ ने जान से मारने की धमकी देकर रमा पांडेय और बहन मनीषा उपाध्याय पर लोहे के पाईप से हमला कर फरार हो गया। विवेक ने बताया कि सौरभ पूर्व में भी उसकी बहन और मां के साथ कई बार मारपीट कर चुका है और हमेशा झगड़ा विवाद करते रहता था।
डीडी नगर पुलिस ने शिकायत पर सौरभ के खिलाफ धारा 302 का अपराध दर्ज कर पीडि़ता सहित अन्य लोगों से पूछताछ कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया। सौरभ की ओर से निवेदन किया गया कि यह उसका प्रथम अपराध है। वहीं अभियोजन की ओर गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। जिसे कोर्ट ने सहीं ठहराते हुए सौरभ उपाध्याय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


