रायपुर

तालाब किनारे हो रहे निर्माण पर वेटलैंड प्राधिकरण ने निगम आयुक्त को तलब किया
25-Nov-2025 7:05 PM
तालाब किनारे हो रहे निर्माण पर वेटलैंड प्राधिकरण ने निगम आयुक्त को तलब किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 नवंबर। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने 1 दिसंबर को निगम आयुक्त को तलब किया है। सदस्य सचिव वी माथेश्वरन ने अपने पत्र में कहा कि करबला तालाब, बूढ़ातालाब, तेलीबांधा, महाराजबंध समेत शहर के अन्य तालाबों के 50 मीटर के दायरे में हो रहे निर्माण पर की गई कार्रवाई पर जवाब लिया जाएगा। यह जांच सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर हो रही है।

इस संबंध में डा. राकेश गुप्ता ,संभागीय अध्यक्ष, गोडवाना गणतंत्र पार्टी और  नितिन सिंघवी की शिकायत पर प्राधिकरण कार्यालय के से जारी निर्देश उपरांत भी कर्बला तालाब में  के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियां संचालित होने के संबंध में प्राधिकरण कार्यालय को शिकायत पत्र दिया गया है।

पूर्व में भी रायपुर शहर स्थित अन्य पेटलैण्ड (बुढा तालाब, तेलीबांधा तालाब, महाराजबंध तालाब एवं अन्य तालाबों गजराजबांध, सोन डोंगरी तालाब) में आर्द्रभूनि (संरक्षण और प्रबंधन) रूल्स 2017 नियम 4 के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में शिकायते प्राप्त हुई हैं।

जिसे कलेक्टर रामपुर एवं अध्यक्ष जिला वेटलैंड संरक्षण समिति को अग्रेषित करते हुए जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने एवं प्राधिकरण को अवगत कराने कहा गया। किंतु कार्यवाही अब तक नहीं  की गई।ज्ञात है कि वेटलैण्ड के सबंध में  उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन क्र. 230/2001 में  04 अक्टूबर 2017 को पारित निर्णय अनुसार देश के समस्त ऐसे पेटलेण्ड जो 2.25 है. से अधिक क्षेत्रफल के हैं, में वेटलेण्ड (संरक्षण व प्रबंधन) नियम 2017 के नियम 4 वके प्राण्धान अनिवार्यत: लागू होंगे. भले ही ऐसे वेटलैण्ड अधिसूचित ही या नहीं।

चुकि उपरोक्त समस्त तालाब नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. अत: उपरोक्त समस्त प्रकरणों की समीक्षा के लिए 1 दिसंबर को  बैठक रखी गई है। इन प्रकरणों के संबध में आगामी निर्णय लिया जाएगा ।


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