रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 नवम्बर। अब राज्य के सभी सरकारी विभागों में पदोन्नति के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे। शुक्रवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।जारी परिपत्र के अनुसार, निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार और अन्य राज्यों में लागू इस प्रावधान को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। उप सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ विभागों द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने अब सभी विभागों को 26 फरवरी 2014 को जारी परिपत्र का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग सरकारी सेवकों को सेवाकाल में केवल एक बार पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
रिक्त पदों को भरने विशेष बैकलाग भर्ती के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने आज एक आदेश जारी कर दिव्यांग जनों के रिक्त पदों को भरने विशेष बैकलाग भर्ती शुरू करने का आदेश जारी किया है। सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांग के लिए 7प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।


