रायपुर

नाबालिग को झांसा देकर रेप करने वाले को 10 साल कैद
27-Oct-2025 8:54 PM
 नाबालिग को झांसा देकर रेप करने वाले को 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार प्रधान की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रामकुबेर साहू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना तीन साल पहले उरला इलाके की है। पीडि़ता ने आरोपी राम कुबेर पर का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोपी लगाई है। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता का गांव के एक व्यक्ति से प्रेम संबंध होने से उसके पिता ने उसे गांव में छोड़ दिया । जहां पीडि़ता को गांव की एक महिला ने रायपुर में बच्चों की देखभाल करने का काम दिलवाई थी। एक दिन बच्चों को डांट लगा दी। तब बच्चों के पिता ने उसे देखकर उसे डांट-फटकार किये, जिसके बाद पहडि़ता वहां से बीना बताए चली गई, और उरला तालाब के पास बैठी थी, तभी  राम कुबेर साहू उसे बहलाकर अपने साथ घर ले गया। जहां पर उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 (2)(ट) का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। जहां अदालत ने साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए उसे परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 5 सौ रूपए का जुर्माना की सजा सुनाई।


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