रायपुर

एक साल पहले रेलवे स्टेशन के पास 20 किलो गांजा के साथ पकड़ाए आरोपी को 10 साल कैद
25-Oct-2025 7:15 PM
एक साल पहले रेलवे स्टेशन के पास 20 किलो गांजा के साथ पकड़ाए आरोपी को 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी बेनरदा बीरा 46 वर्ष, निवासी पनागुडा, उड़ीसा को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत ने यह फैसला जीआरपी रायपुर में दर्ज प्रकरण पर सुनाया। अभियोजन मामला यह है कि 10 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे जीआरपी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1, दुर्ग छोर, के पास एक व्यक्ति दो पि_ू बैग लेकर बैठा है, जिसके पास मादक पदार्थ होने की आशंका है।

सूचना पर पुलिस ने बताए हुलिए के व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपना नाम बेनरदा बीरा बताया। उसके पास रखे दो बैग की तलाशी लेने पर 10 पैकेट में 20.490 किलोग्राम गांजा रखा होना पाया गया।

मामले में 10 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच पूरी कर 5 सितंबर 2024 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

साक्ष्य, गवाहों और अभियोजन के दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2025 को निर्णय सुनाया।

अदालत ने कहा कि आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी हुई है। ऐसे अपराध समाज में गंभीर प्रभाव डालते हैं और युवाओं को नशे की ओर धकेलते हैं। अत: आरोपी को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 20(बी)(२)(सी) के तहत दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख का अर्थदंड से दंडित किया गया।

अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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