रायपुर

एक तारीख से 100 रुपये के स्टांप पेपर पर प्रतिबंध
25-Oct-2025 7:12 PM
एक तारीख से 100 रुपये के स्टांप पेपर पर प्रतिबंध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। पंजीयन विभाग ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर लगा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह रोक 1 नवंबर से लागू होगा। ये स्टांप पेपर, अर्जीनवीस, खरीदार का नाम  अपने पंजी में दर्ज कर बेचा करते थे। वहीं पंजीयन दफ्तर से बिकने वाले ई स्टांप पर रोक नहीं रहेगी वह उपलब्ध रहेंगे।

बताया गया है कि अर्जीनवीस कई बार कृत्रिम कमी बना और बता कर 100 रु स्टांप की अधिक कीमत पर अवैध बिक्री करते हैं। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन स्टांप पेपर उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे 10 और 100 के स्टांप पेपर ऑनलाइन घर बैठे खरीदे जा सकेंगे।

इस नोटिफिकेशन के जल्द ही कैबिनेट में पास होने की संभावना है।वैसे दीर्घकालीन समझौते के लिए 500 के स्टांप की कानूनी स्वीकृति है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 100 रु स्टांप की वैधता 6 महीने की होती है।


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