रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 11 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी ने कलेक्टर रायपुर को कर्बला तालाब में किए जाने वाले नए निर्माण कार्य पर रोक लगाने कहा है। इस रोक की प्रति आयुक्त नगर निगम को भी दी गई है। तालाब परिसर में डेढ़ करोड़ के कार्य चल रहे हैं।
दरअसल कर्बला तालाब के साथ अन्य तालाब जैसे बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा, महाराजबंध और अन्य तालाबों की जांच के लिए छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी ने कलेक्टर रायपुर को मई 2023 में आदेशित किया था। कलेक्टर रायपुर द्वारा वन मंडल अधिकारी रायपुर की अध्यक्षता में रायपुर के सिर्फ कर्बला तालाब के लिए जांच दल गठित किया था (बूढ़ा तालाब, तेलीबांधा, महाराजबंध और अन्य तालाबों का जांच आदेश जारी नहीं किया गया था)।
जुलाई 2023 में वन मंडल अधिकारी रायपुर ने कर्बला तालाब की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौप दी। कर्बला तालाब की यह रिपोर्ट आज तक कलेक्टर द्वारा वेटलैंड अथॉरिटी को नहीं सौंप गई है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ राकेश गुप्ता ने सूचना का अधिकार के तहत कलेक्टर कार्यालय द्वारा दी गई यह रिपोर्ट प्राप्त कर ली और सितम्बर 2025 में छत्तीसगढ़ शासन अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को जांच रिपोर्ट के साथ शिकायती पत्र भेजा कि वन मंडल अधिकारी रायपुर की जुलाई 2023 की जांच रिपोर्ट के अनुसार कर्बला तालाब पर निजी कंपनी द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत 1,13,61,323.00 के कई कार्य वेटलैंड रुल के विरुद्ध कराए जाने प्रस्तावित पाए गए। इसलिए जांच दल ने इन कार्यों को न करने की सलाह दी थी। परंतु उसके बावजूद भी फरवरी-मार्च 2024 में प्रतिबंधित कार्य कराए गए जैसे की हाईएस्ट फ्लड लेवल (अधिकतम बाढ़ स्तर) से 50 मीटर के अंदर पेवर लगाना इत्यादि। डॉक्टर गुप्ता ने सितम्बर 2025 के शिकायत पत्र में बताया कि अब कर्बला तालाब पर डेढ़ करोड़ रुपए लागत की नई रिटेनिंग वॉल और अन्य कार्य करना प्रस्तावित किया गया है जो कि वेटलैंड के नियमों के विरुद्ध है। इस पर वेटलैंड अथॉरिटी ने कलेक्टर रायपुर को आदेश जारी किया है कि कर्बला तालाब की 2023 की जांच रिपोर्ट तत्काल प्राधिकरण कार्यालय में प्रेषित करें और कर्बला तालाब में प्रस्तावित निर्माण कार्य में वेटलैंड रूल्स के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियां संचालित होना पाए जाने पर तत्काल रोक लगाने हेतु आयुक्त नगर निगम रायपुर को निर्देशित करें।
पत्र की प्रति आयुक्त नगर निगम रायपुर को भी दी गई है। ये सभी गतिविधियां रोक के दायरे में आती है।
क्या पाया गया 2023 की जांच में 2023 की जांच रिपोर्ट में लिखा है कि कर्बला जलाशय में सौंदरीकरण हेतु निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत पार्किंग व्यवस्था, सीसी रोड, रेलिंग मरम्मत, रिटेनिंग वाल मरम्मत, प्रसाधन भवन इत्यादि कार्य प्रस्तावित है। मौका स्थल जांच उपरांत पाया गया कि उक्त कार्य के क्रियांनवयन से जलाशय के जल धारण क्षमता, जल क्षेत्रफल प्रभावित क्षेत्र कम होने के साथ-साथ जलाशय पर आश्रित जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव प?ना स्वाभाविक है जिससे आद्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 में उल्लेखित नियम का उल्लंघन होगा। साथ ही इससे जलाशय का जल क्षेत्रफल गैर आद्र भूमि उपयोग हेतु परिवर्तित हो जायेगा।


