रायपुर

एनडीपीएस में दो को 10 वर्ष जेल जुर्माना भी
08-Oct-2025 9:47 PM
 एनडीपीएस में दो को 10 वर्ष जेल जुर्माना भी

रायपुर, 8 अक्टूबर। पांच साल पहले टिकरापारा इलाके में नशीली कफ शिरप बेचने के मामले में पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने मोहम्मद असीम और अनिरूद्ध कामड़े को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। 

अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 3 दिसंबर 2020 को टिकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि संतोषी नगर, बाईपास रोड, अंग्रेजी शराब दुकान के पास दो व्यक्ति अवैध रूप से प्रतिबंधित मादक पदार्थ कफ सिरप की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से मोहम्मद असीम और अनिरूद्ध कामड़े का पकड़ा। दोनों की तलाशी लेने पर उनके पास से 146 शीशी कोडीन कफ सिरप बरामद किया गया। विवेचना के दौरान कफ सिरप के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए। रिपोर्ट में कोडीन फॉस्फेट की पुष्टि होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 21 सी के तहत कार्रवाई की गर्र्ई।

अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मोहम्मद असीम और अनिरूद्ध कामड़े को दोषि पाए जाने पर 10 साल कठोर कारावास और 1-1 लाख रूपए का जुर्माना की सजा सुनाई है।


अन्य पोस्ट