रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी निशांत सिंह संधू 24 वर्ष निवासी बालाजी ग्रीन सिटी, सोनडोंगरी, को धारा 21(बी) के मामले में 6 वर्ष कठोर कारावास और 60,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला यह है कि 24 सितंबर 2023 की रात थाना कबीर नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, कि यदुवंशी चौक के पास एक युवक अवैध रूप से हेरोइन बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निशांत सिंह संधू को पकड़ा।
तलाशी में आरोपी की मोटरसाइकिल के वाइजर से 15.10 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। पुलिस ने हेरोइन जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसे एनडीपीएस अदालत में पेश किया गया। जहां पर सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक के.के. चंद्राकर ने कहा कि आरोपी के पास से मिली हेरोइन का कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं था। रासायनिक परीक्षण में भी यह पदार्थ हेरोइन पाया गया।
जिस पर बचाव पक्ष की ओर से सुश्री नूर अफऱोज़ ने अदालत से अनुरोध किया कि यह आरोपी का पहला अपराध है, इसलिए सजा में नरमी बरती जाए। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी निशांत सिंह संधू को 6 वर्ष के कठोर कारावास और 60,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


