रायपुर
कल ही सात बार-क्लब के लाइसेंस रद्द किए गए थे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 सितंबर। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने मंगलवार को राजधानी के होटल बार क्लब रेस्टोरेंट के संचालकों मैनेजरों की बैठक ली। सभी को चेतावनी दी कि कारोबार संचालन में नियमों निर्देशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी से कहा रात 12 बजे सभी क्लब-बार रेस्टोरेंट अनिवार्यता बंद कर दिए जाएं। और 11.30 के बाद किसी को इंट्री न दी जाए। साथ ही किसी इंवेंट से पहले जिला प्रशासन से उसकी अनुमति ली जाए। अनुमति के बाद ही बुकिंग के लिए प्रचार किया जाए। इससे पहले कलेक्टर ने सोमवार को इनके लाइसेंस 3 अक्टूबर तक रद्द कर दिया है।
इनमें 07 बार/क्लब/पब- एफएल-2 (ए) रेस्टोरेट बार हाईपर क्लब, सिमंस बार, एफएल-4 (ए) व्यावसायिक क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका), एफएल-3 (ए) शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट बार रॉयल रीट्रिट (आईपी क्लब), एफएल-3 होटल बार शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब), होटल बार मिलानो फुड कंपनी (ओटीआर) और होटल बार सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी के लायसेंस तीन दिवस के लिए रदद् कर दिए गए हैं। यह 30 सितंबर, से 03 अक्टूबर के लिए अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनने के कारण लंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। यह कार्रवाई पिछले दिनों हाईपर क्लब में न्यूड पार्टी को लेकर मचे बवाल के मद्देनजर की गई है।


