रायपुर
9.5 किलो गांजे के साथ पकड़ाए युवक को 5 साल की सजा
30-Sep-2025 9:15 PM
Join WhatsApp Group 1 यहाँ क्लिक करे
रायपुर, 30 सितंबर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने 9. 5 किलो गांजे के साथ पकड़े गए एक युवक को दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 5 मई 24 को खमतराई पुलिस ने उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास शशांक रजक (19) निवासी ललितपुर, यूपी को 9.5 किलो गांजा के साथ पकड़ा था।और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ड्ढ)(द्बद्ब)(क्च) के तहत चालान पेश किया । सजा सुनाते हुए अदालत ने आरोपी द्वारा पहले से बिताई गई न्यायिक अभिरक्षा अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश भी दिया।
Join WhatsApp Group 2 यहाँ क्लिक करे


