रायपुर

डीजे पर रात 10 बजे के बाद पूर्ण प्रतिबंध, गरबा आयोजन के लिए निगम से अनुमति
24-Sep-2025 7:55 PM
डीजे पर रात 10 बजे के बाद पूर्ण प्रतिबंध, गरबा आयोजन  के लिए निगम से अनुमति

रायपुर, 24 सितंबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में गरबा उत्सव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम  उमाशंकर बंदे ने कहा कि डीजे का उपयोग रात 10 बजे के बाद पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। गरबा समितियां यातायात व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति करें तथा सुरक्षा एवं पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। एएसपी लखन पटले ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग एवं संबंधित थाना प्रभारी से भी अनुमति प्राप्त कर सूचना देना आवश्यक होगा।


अन्य पोस्ट