रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 सितंबर। एनडीपीएस मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। पंकज कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने चार साल पहले गरियाबंद जिले के छुरा में गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुए दो आरोपियों को 15-15 साल कठोर कारावास और 1.50 लाख रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोप है कि 2 अप्रैल 2021 को शाम 18.05 बजे, सिद्धबाबा चौक के पास, ग्राम बोरियाझर छुरा, जिला गरियाबंद में कुल 34 किलो 500 ग्राम रखे थे। मुखबीर की सूचना पर गरियाबंद पुलिस ने एक लाल रंग की बाईक सीजी 08/जीबी/3007 में दो व्यक्ति निकी विकास भाडक स्टूडियो एसोसिएशन स्टेट की ओर से छुरा की ओर आ रहे हैं।
जिन्हें रोककर तलाशी में उनके कब्जे से तीन बोरियों में भरा हुआ 34 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम मनोज इसाई और योगेश तारक गरियाबंद का होना बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट 20(बी)(2)(सी) का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया।
जिसे विषेश अदालत में पेश किया गया। प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्तगणों से बरामद गांजा की मात्रा के आधार पर अभियुक्त मनोज इसाई एवं अभियुक्त योगेश तारक को धारा 20 (बी) (2) (सी) में दोषी पाए जाने पर 15-15 (पंद्रह-पंद्रह) वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,50,000-1,50,000/- (एक लाख पचास हजार-एक लाख पचास हजार) रूपये के अर्थदंड से दहित किया है। अर्थदंड अदा करने पर तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।