रायपुर
रायपुर, 2 सितम्बर। पूरे निगम परिक्षेत्र में डोल ग्यारस 3 सितम्बर, अनंत चतुर्दशी 6 सितम्बर 2025 को मांस - मटन का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने सभी पशुवध गृह एवं समस्त मांस - मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।
जोन स्वास्थ्य अधिकारी, जोन स्वच्छता निरीक्षकों से अपने - अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में मांस - मटन की दुकानों का सततज्ञनिगरानी करने और खुली होने पर जब्ति दुकानदार पर कार्यवाही करने कहा है।
इधर छत्तीसगढ़ जमीयतुल कुरैश युथ विंग बैजनाथपारा ने आवेदन कर श्री दिगम्बर जैन मंदिर पंचायत ट्रस्ट रायपुर का पत्र संलग्न कर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ? इस पर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने 7 सितम्बर के स्थान पर 8 सितम्बर को पर्युषण पर्व में संव्त्सरी व उत्तम क्षमा पर्व पर मांस- मटन विक्रय प्रतिबंधित रखने की जानकारी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए।


