रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अगस्त। अभनपुर इलाके में ज़मीन के सौदे को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आवेदक जगन्नाथ विश्वकर्मा की शिकायत पर आरोपी पुनाराम साहू निवासी ग्राम खोरपा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं का अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक जगन्नाथ विश्चकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम बेलर (पटवारी हल्का नंबर 11, तहसील अभनपुर) स्थित खसरा नंबर 589, रकबा 1.510 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में लीलाराम, अमृत बाई और लोभा बाई के नाम दर्ज थी। इस भूमि को लेकर राजस्व अभिलेख में त्रुटि थी। इसी का फायदा उठाते हुए पुनाराम साहू ने कहा था, कि वह इस ज़मीन को अपने नाम विक्रय कर ले और बाद में राजस्व त्रुटि सुधार कराएगा।
आरोपी ने 28 सितंबर 2023 को लखन साहू निवासी टाटीबंध रायपुर के साथ इकरारनामा किया और 18 अक्टूबर 2023 को उसके परिवारजनों के नाम से दो हिस्सों में रजिस्ट्री करा दी। इस दौरान आरोपी ने छलपूर्वक दस्तावेज तैयार कराकर करीब 66,84,000 की राशि अपने पास रख ली। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि उक्त भूमि शासकीय पट्टे की थी और आरोपी ने जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे बेच दी। इस पर पुलिस ने पूनाराम के खिलाफ धारा 420, 120बी, 467, 468 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।


