रायपुर

पति की हत्या मामले में महिला को आजीवन कारावास
18-Aug-2025 8:28 PM
पति की हत्या मामले में महिला को आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 अगस्त। न्यू राजेंद्र नगर इलाके में तीन साल पहले घरेलू विवाद को लेकर पति की हत्या करने वाली महिला मोतिम साहू को विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) रायपुर की अदालत ने धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।  आरोप है कि महिला ने  11.09.2022 को सुबह करीब 9.30 बजे, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, अमलीडीह, स्थित मकान में अपने पति सुरेन्द्र साहू की हत्या करने के आशय से उसके सिर में लोहे के रॉड मारकर हत्या कर दी।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक सुरेंद्र सिंह, अपनी पत्नी मोतिम साहू उर्फ मिनी के साथ रहता था। उनकी एक बच्ची भी रहती थी। 11.09.2022 को सुबह करीबन 10.00 बजे  मोतिम साहू का भाई नारायण साहू अपनी पत्नी लक्षमी साहू  के साथ प्रार्थी नारायण महलदार के घर आए और बताया कि सुरेन्द्र साहू व उसकी पत्नी मोतिम साहू के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया है। तब नारायण महलदार  अपनी पत्नी अनिमा के साथ मोतिम साहू के घर गए । घर का दरवाजा खटखटाकर खुलवा कर वे कमरे में जाकर देखे तो खून के धब्बे जमीन पर पड़े थे, और चूड़ी के टुकड़े जमीन में बिखरे हुये थे। बेड के उपर सुरेन्द्र साहू  खून से लतपत पड़ा हुआ था। मोतिम साहू, से पूछताछ करने पर बताई कि उसने लोहे की रॉड से सिर पर मारकर अपने पति की हत्या कर दी है।

घटना की सूचना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने महिला के खिलाफ 302 का अपराध दर्ज कर हिरासत में लिया। घटना स्थल की जांच किया गया। आरोपी मोतिम साहू को विशेष न्यायाधीश (सीबीआई)मनोज कुमार सिंह ठाकुर के कोर्ट में पेश किया गया।

जहां गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बरामदगी को देखते हुए कोट ने  मोतिम साहू को आजीवन कारावास की सजा और एक हजार रूपए का अर्थदण्ड की सजा दी।


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