रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 अगस्त। शराब घोटाले में ईडी, ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी के बाद जेल याफ़्ता अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को सभी प्रकार के मुलाकात से आगामी तीन माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। शोएब ढेबर द्वारा जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। इस आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।
जेल अधीक्षक रायपुर के आदेश अनुसार शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल के सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हुआ। इस मामले की उप जेल अधीक्षक एमएन प्रधान ने जांच कर रिपोर्ट में पुष्टि की थी। इस पर जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।


