रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 अगस्त। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने लूट और अवैध हथियार रखने के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास सहित अलग - अलग धाराओं में कुल 9 वर्ष से अधिक का सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 1 सितंबर 2022 को सुबह 5:30 बजे गोंडवारा रोड, एकता नगर स्थित साईं मोटर गैरेज के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले देवेंद्र साहू पर दो अज्ञात युवकों ने हमला किया था। एक आरोपी ने बटनदार चाकू से उस पर वार कर उसके हाथ को घायल कर दिया और दूसरा आरोपी उसकी जेब से मोबाइल लूटकर भाग गया।
घटना के बाद गुढिय़ारी पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच किया गया। जांच के दौरान आरोपियों की पहचान शेख शब्बीर उर्फ एसके शब्बीर उर्फ बाबू एवं आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू के रूप में हुई। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जहां कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर शेख शब्बीर को धारा 394 में आजीवन कारावास एवं 40 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। आशीष मिर्झा को धारा 394 में आजीवन कारावास एवं 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।


