रायपुर

हत्या : गजनी और साथी को उम्रकैद
21-Jul-2025 7:00 PM
हत्या : गजनी और साथी को उम्रकैद

6 साल पहले चाकू से हमला कर की थी हत्या

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जुलाई। पुरानी बस्ती इलाके में 6 साल पहले हत्या के मामले मेें तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने आरोपी जितेन्द्र सेन उर्फ गजनी और अश्वनी तिवारी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को धारा 302 और 34 के तहत यह सजा दी है।

अभियोजन का मामला यह है कि 13 सितंबर 2019 की रात लगभग 10 बजे तिरंगा चौक, कुशालपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए विवाद में आरोपी जितेन्द्र सेन उर्फ गजनी वहां मौजूद महिलाओं के साथ े अभद्र व्यवहार कर रहा था। जिस पर युवराज उर्फ बिट्टू ने उसे ऐसा करने से मना कर उसे झापड़ मार वहां से भगा दिया। इसके बाद आरोपी जितेन्द्र, अश्वनी और नाबालिग के साथ वापस लौटे और युवराज को मारने के इरादे से मौके पर पहुंचे थे। वहां योगेन्द्र उर्फ गोलू नायक के विरोध करने पर जितेन्द्र सेन ने अपने पास रखे स्टील बटनदार चाकू से उस पर हमला कर दिया। इस हमने में पेट में चाकू लगने से घायल गोलू को अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

 घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी जितेंद्र और अश्विन के खिलाफ धारा 302, 34 का आराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। जहां अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर जितेन्द्र सेन उर्फ गजनी, अश्वनी तिवारी को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 1,000 जुर्माना की सजा सुनाई है।


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