रायपुर

महिला कर्मी के साथ रेप, गर्भपात कराने वाले को 10 साल कैद
04-Jul-2025 8:55 PM
 महिला कर्मी के साथ रेप, गर्भपात  कराने वाले को 10 साल कैद

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 जुलाई। दुकान में काम करने वाली महिला को बहला फुसलाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी नबी आलम खान को फॉस्ट ट्रेक विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने पॉक्सो मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी है कि नबी आलम ने महिला कर्मी के साथ जबरन दुष्कर्म और गर्भपात कराया था।

अभियोज पक्ष से विमला तांण्डी ने बताया कि घटना तीन साल पहले गुढिय़ारी क्षेत्र की है। पीडि़ता मुर्रा भट्टी स्थित लोकनाथ महराज के मकान में किराए पर रह रही थी, जहाँ अभियुक्त नबी आलम खान से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। अभियुक्त ने उसे अपनी दुकान में नौकरी दी और बाद में मुर्रा भट्टी में ही किराए का मकान दिलवाया।

पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि 15 जून 2022 को जब वह दुकान में अकेली थी, तब अभियुक्त ने शटर बंद कर जबरन संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। विरोध करने पर मारपीट भी करता था। पीडि़ता मई 2023 में दो माह की गर्भवती हो गई, तब भी अभियुक्त ने शादी करने से इनकार कर जबरन गर्भपात कराने का दबाव डाला।

पीडि़ता के अनुसार, 9 सितंबर 2023 को भी नबी आलम उसके किराये के मकान में जबरन घुसकर शारीरिक संबंध बनाया। जब उसने शादी की बात की, तब उसने इंकार कर दिया। मामले की रिपोर्ट गुढिय़ारी पुलिस ने धारा 376(2)क एन, 313 आईपीसी एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(1) के तहत मामला दर्ज कर नबी आलम को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने प्रकरण में आरोपी को फॉस्ट ट्रेक कोर्ट में पेश किया गया। जहा पर विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

नाबालिग से रेप मामले में रिश्तेदार को सजा

रायपुर, उरला इलाके में 5 साल पहले किशोरी के साथ यौन शोषण मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी शंकर चौधरी को धारा 376(2)(ढ), 376(2)(च), 506(2) और 323 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 10 साल कठोर कारावास की सुनाई है। अभियोजन का मामला यह है कि वर्ष 2020 में 18 साल से कम उम्र की पीडि़ता को उसके ही घर में आरोपी जो नाबालिग और उसकी मां के साथ रहता था। दोनों पर जबरन दबाव बना कर किशोरी के साथ दुष्कर्म करता था। विरोध करने पर  मारपीट और धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी  पीडि़ता का रिश्तेदार और संरक्षक है। किशोरी और उसकी मां ने उरला थाना जाकर रेप का मामला दर्ज कराई । पुलिस ने आरोपी शंकर चौधरी के खिलाफ 376(2)(ढ),(च) 506 (2) का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पीडि़ता सहित अन्य लोगों से पूछताछ किया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने शंकर चौधरी को दोषी करार देते हुए 10 की सजा से दंडित किया है।


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