रायपुर

हत्या के प्रयास में आरोपी को 7 साल जेल
02-Jul-2025 6:00 PM
हत्या के प्रयास में आरोपी को 7 साल जेल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 जुलाई। थाना तिल्दा नेवरा इलाके में एक साल पहले युवक पर जानलेवा हमले के मामले में सत्र न्यायाधीश बलराम प्रसाद वर्मा ने आरोपी तीजराम टंडन को दोषी करार देते हुए धारा 307 हत्या के प्रयास एवं आम्र्स की धारा 25(1)(ब) के मामले में कठोर सजा सुनाई है।अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि समारू रात्रे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि उसका छोटा चचेरा भाई अश्वनी रात्रे सुबह 6.30 बजे गांव के द्वारिका कोसले के साथ मोटरसाइकिल से नहर की ओर गया था। उसी दौरानतीजराम टंडन ने धारदार तलवार से अश्वनी पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घटना के वक्त तीजराम ने कहा, तु मेरे खिलाफ थाना में रिपोर्ट किया है, आज तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। इस हमले में अश्वनी को सिर, आंख, हाथ, पेट और पैरों में गंभीर चोटें आईं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सयूचना पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 512/2023 के तहत मामला दर्ज कर, मौके से खून से सनी मिट्टी, सादी मिट्टी, और हथियार जब्त किया।

 पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि घटना में प्रयुक्त तलवार उसने अपने वाहन में छिपाकर रखी थी।न्यायालय ने आरोपी तीजराम टंडन को धारा 307 के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह अतिरिक्त सजा दि जाएगी।


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