रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जून। तीन साल पहले पुरानी बस्ती इलाके में बलवा और हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने कमल यादव, राज शुक्ला उर्फ छोटू, रज्जू यादव को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक विजय कुमार यादव ने बताया कि अगस्त 2022 की शाम को जन्माष्ठमी के दूसरे दिन कुशालपुर दुर्गा मंदिर के पास कमलेश शर्मा के घर के पास अभियुक्त राजशुक्ला उर्फ छोटू, कमल यादव, रज्जू यादव को घर के सामने पेशाब करने से मना करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद आरोपी अपने अन्य साथी और विधि के साथ संघर्षरत बालक के साथ मिलकर हत्या करने की नीयत से चाकू डण्डे और राड लेकर घर घूसे और वहां पर कमलेश शर्मा पप्पू शर्मा, हरलाल शर्मा की हत्या कारित करने के आशय चाकू, राड एंव डण्डे से हमला किया गया। इस हमले में पप्पू तथा हरलाल शर्मा चोट को गंभीर चोट आई। ख्ूान से लतपथ देख कर आरोपी वहां से भाग गए। इस हमने में हरपाल, पप्पू शर्मा को भूजा, बाये हाथ की कलाई, सीना, पेट के में चोट आई। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने घायलों को एम्स अस्पताल भर्ती कराया गया। पीडि़त सहित गवाहों का पुछताछ कर अरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन पर आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार उनके कब्जे से चाकू एंव डण्डा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर गवाहों और साक्ष्यों के बयान के आधार पर दोषी पाए जाने पर तीनों आरोपियों को 10-10 साल कारावास और 100-100 रूपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई।