रायपुर

रायपुर, 28 जून। नाबालिग को बहलाफुसलाकर उसके साथ रेप करने वाले को फॉस्ट ट्रेक अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान की अदालत में पॉक्सो मामले में आरोपी धनेश्वर धृतलहरे को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(3), 506 दर्ज हुआ था।
विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि 6 साल पहले बलौदाबाजार के पलारी निवासी पीडि़ता के साथ गांव के रहने वाले धनेश्वर धृतलहरे ने 16 साल से कम उम्र के नाबालिग को बहलाफसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376(3), 506 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस ने पीडिता सहित अन्या लोगेंा से पूछताछ कर आरोपी को गिरफ्तार कर रायपुर अदालत में पेश किया गया। जहां पर गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी धनेश्वर धृतलहरे को पॉक्सों मामले में बीस साल कठोर कारावास की सजा से दंण्डित किया है।