रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जून। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने चार वर्ष पूर्व के मामले में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक विधवा सावित्री सालम को 50 लाख रुपये का बीमा दावा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि मृतक ने अपनी बीमारियों के बारे में जानकारी छिपाई थी।
सावित्री सालम के पति का 16 जून 2021 को निधन हो गया था।उन्होंने एसबीआई लाइफ के पॉलिसी के तहत दावा किया, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया. कंपनी का दावा था कि पति ने पॉलिसी फॉर्म में अपनी पहले से मौजूद बीमारियों (डायबिटीज और हृदय रोग) के बारे में गलत जानकारी दी थी।
हालांकि, आयोग ने पाया कि एम्स रायपुर के मेडिकल रिकॉर्ड में एक नोट के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था कि पॉलिसी लेने से पहले मृतक को ये बीमारियां थीं या उनका इलाज चल रहा था. आयोग ने कहा कि यह साबित नहीं होता कि पति ने जानबूझकर जानकारी छिपाई.
अब एसबीआई लाइफ को 50 लाख रुपये (56,621 रुपये प्रीमियम कटौती के बाद) सावित्री को देने होंगे. साथ ही, शिकायत दर्ज होने की तारीख (27 दिसंबर 2023) से 7 फीसदी सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा।