रायपुर

तबादले से असहमत हैं तो पिंगुवा कमेटी को दे सकते हैं आवेदन
16-Jun-2025 7:14 PM
तबादले से असहमत हैं तो पिंगुवा कमेटी को दे सकते हैं आवेदन

आवेदन देने का टाइम खत्म, अगले सप्ताह से आदेश होने लगेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जून। राज्य सरकार की नई स्थानांतरण नीति के तहत स्वेच्छा वर्ग से आवेदन लेने की समयावधि आज खत्म हो रही है। इसके बाद जिला प्रभारी के अनुमोदन से जिले के भीतर तबादलों की सूची तैयार कर जारी की जाएगी। उसके बाद अंतर जिला राज्य स्तरीय तबादले किए जाएंगे। इन तबादलों पर असहमति की स्थिति में पुनर्विचार के लिए अभ्यावेदन देने और उस पर विचार के लिए जीएडी ने वरिष्ठ सचिवों की समिति का गठन किया है। इसमें संयोजक एसीएस मनोज पिंगुवा, सदस्य सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी बनाए गए हैं।

इनके अलावा भारसाधक सचिव सदस्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग होंगे।समिति स्थानांतरण नीति वर्ष, 2025 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किये गए स्थानांतरण से वाधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रश्नाधीन स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट आधारों के साथ स्थानातरण आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत अभ्यावेदन पर ही स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के प्रकाश में विचार करेगी।

उसके पश्चात केवल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा।समिति द  अभ्यावेदनों पर स्थानातरण नीति वर्ष 2025 को प्रकाश ने परीक्षणोपरांत अपनी अनुशा कर अनुशंसा की प्रति संबंधित विभाग को प्रेषित की जाएगी। सबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुशासित प्रकरणों पर समन्वय में अनुमोदन की विधिवत् कार्यवाही उपरांत समुचित आदेश जारी किया जाएगा।

जीएडी ने अपने आदेश में कहा कि यद्यपि स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक की जाती है. तथापि कतिपय ऐसे स्थानातरण प्रकरणों जिनमें अधिकारियो/कर्मचारियो को यह प्रतीत होता है कि उक्त स्थानांतरण आदेश में स्थानातरण नीति, वर्ष 2025 का उल्लंघन हुआ है। अत: वे स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हैं ।उच्च न्यायालय के  आदेश के अनुक्रम में विगत वर्षों के भाति ऐसे स्थानांतरण प्रकरणों के परीक्षणोपरात निराकरण हेतु राज्य शासन वरिष्ठ सचिवों की समिति का गठन किया है।


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