रायपुर
दो तस्कर गुर्गे समेत गिरफ्तार, सहयोगी मां बहन फरार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जून। बीते एक माह में रायपुर पुलिस ने नारकोटिक एक्ट के 19 प्रकरणों में 30 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।इनसे लगभग 1 क्विंटल से अधिक गांजा, 418 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट अल्प्राजोलम/नाईट्रोटेन / स्पासमो, 07 ग्राम कोकिन, 01 कार, 03 आईफोन, 01 मोबाईल फोन एवं बिक्री रकम जुमला कीमत 22,81,410/- जप्त किया गया।
पण्डरी पुलिस ने जायद हुसैन उर्फ शाहरूख 31 बी.एस.यू. पी कॉलोनी ईरानी डेरा दलदल सिंवनी ब्लॉक नं 14 म.नं. 5 सहित इसके गुर्गे शंकर ताण्डी 27 बि.एस.यू.पी कॉलोनी, 22/12 सड्डू को गिरफ्तार कर उनसे 02.470 किलो गांजा कीमत 25,000/- रूपये जप्त किया । इस मामले में में जायद हुसैन उर्फ शाहरूख की मां नूरजहां 64 साल फरार है।
थाना पंडरी क्षेत्रांतर्गत ईरानी डेरा स्थित थाना पंडरी के हिस्ट्रीशीटर जमन अली को शनिवार को दलदल सिवनी स्थित विज्ञान केन्द्र के सामने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11.324 किलो गांजा कीमत 2,80,000/- रूपये जप्त कर धारा 20बी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेजा गया। उसकी बहन नाजिरा बानो, जमन का गुर्गा सत्य प्रकाश राय उर्फ सत्या फरार है। जमन अली थाना पंडरी का हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरूद्ध रायपुर के अलग अलग थानों में हत्या का प्रयास, नारकोटिक एक्ट, मारपीट सहित अन्य मामलों के लगभग एक दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। कोर्ट से भी स्थायी / गिरफ्तारी वारंट जारी है। इसी प्रकार जमन अली का भाई यासिन अली हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, मारपीट, अवैध वसूली, आपराधिक धमकी सहित नशे के सामानों की तस्करी के अपराध में जेल निरूद्ध है। विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. यासिन अली को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000 1,00,000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
हर्ष प्राइड दलदलसिवनी के एक मकान से 1.59लाख की शराब जब्त, एक गिरफ्तार
इधर आबकारी अमले ने हर्ष प्राइड दलदलसिवनी में एक मकान में दबिश देकर 1.59लाख की अंग्रेजी शराब बरामद किया। संजय दासवानी के आधिपत्य के किराए के घर से मध्यप्रदेश प्रान्त की 9 रेड लेबल व्हिस्की बोतल 9 हंड्रेड पाइपर व्हिस्की ,10 ब्लैक एंड वाइट ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की, 23 रॉयल स्टेग व्हिस्की , 4 रॉयल चैलेंज व्हिस्की 24 ब्लेंडर प्राइड अल्ट्रा व्हिस्की , 90 किंगफिशर बियर केन , कुल 169 बोतल केन अवैध मदिरा मात्रा 104.25 बल्क लीटर मूल्य ? 159028/- जब्त की गई। संजय दासवानी विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) , 36 , 59(क ) के तहत मामला दर्ज किया गया।
इस अवैध कारोबार में अन्य कौन-कौन संदिग्ध शामिल हैं इसकी जांच करने के लिए आरोपी के मोबाइल फोन को जप्त किया गया है और पूछताछ की जा रही है।


