रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 जून। गांजा तस्करी के मामले में आरोपी सुशंकर व्यापारी के खिलाफ सफेमा एक्ट की काईवाई की गई। अर्जीत संपत्ति को कुर्क किया गया। आरोपी की कुल 70 लाख की संपत्ति अटैच किया गया। पुलिस के मुताबिक आईजी अमरेश मिश्रा ने जिले में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत् व्यापारिक मात्रा में मादक पदार्थ के जप्ती किये जाने पर एनडीपीएस अधिनियम 1985 के धारा 68 (एफ) के तहत् आरोपी के संपत्ति की जांच कर, अटैचमेंट की कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिसपर एसएसपी डॉ लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर थाना मुजगहन के अपराध क्रमांक 36/2024 में जप्त गांजा 45.50 किलोग्राम के आरोपी सुशंकर व्यापारी निवासी कौशिल्या विहार रायपुर के संपत्ति के संबंध में वित्तीय विवेचना किया गया। जिस पर आरोपी सुशंकर व्यापारी के नाम पर एक टाटा अल्टो कार, एक स्कूटी, सिंगारपुरी कैम्प रायपुर में एक प्लाट कीमत 20 लाख रूपये एवं कौशिल्या विहार सेक्टर 2 रायपुर में बना हुआ मकान कीमत 50 लाख रूपये कुल कीमत 70 लाख रूपये की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित किया जाना पाया गया। जिस पर धारा 68 एफ (2) एनडीपीएस एक्ट के तहत् विवेचना कर संपत्ति अटैचमेंट कर सफेमा मुंबई को भेजे की कार्रवाई की गई। रायपुर में इस प्रकार के पहली कार्यवाही है, वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट के कई अन्य प्रकरणों में आरोपियों की संपत्तियों की जांच की जा रही है। जिला रायपुर में मादक पदार्थ बेचने वालो के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जाकर, विगत 02 दिनों में 08 प्रकरणों में आरोपियो को गिरफ्तार किया गया है।


