रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 जून। चार साल पहले विधान सभा इलाके में 15 साल की किशोरी का अपहरण कर उसके साथ रेप के आरोपी राकेश टण्डन को फॉस्ट ट्रेक कोर्ट पॉक्सो मामले में बीस साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि आरोपी ने सितम्बर 2021 की दोपहर 2 बजे नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया। पुलिस ने पीडिता के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ 137-2 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों सहित परिजनों से पूछताछ कर एक माह बाद किशोरी को बरामद किया। इस दौरान किशोरी से पूछताछ करने पर बाताई कि आरोपी राकेश टण्डन उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। और उसके साथ जबरदस्ती रेप करता रहा। इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई। पुलिस ने पीडिता के बयान के आधार पर आरोपी राकेश टण्डन के खिलाफ 363, 366, 376(3), 376 (2) (ढ)/376 (2)अपराध दर्ज किया था। पूछाताछ कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राकेश टण्डन को दोषी करार देते हुए पॉक्सो मामले में अपर सत्र न्यायालय फॉस्ट ट्रेक विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान से बीस वर्ष कारावास और 500 रूपए का अर्थदण्ड लगाया है।


