रायपुर

अधिकारी कर्मचारियों को निजी विदेश यात्रा की अनुमति, लेकिन कुछ शर्तें भी
09-Jun-2025 5:45 PM
अधिकारी कर्मचारियों को निजी विदेश यात्रा की अनुमति, लेकिन कुछ शर्तें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 जून। राज्य सरकार ने  अपने अधिकारी कर्मचारियों को निजी विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। यह अनुमति 2011,15 और 17 में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए दी गई है।

इस संबंध में सचिव जीएडी अविनाश चंपावत ने सभी विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों, कमिश्नर और कलेक्टरों को पत्र भेजकर कर शासन ने फैसले से अवगत कराया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के समस्त विभागों/कार्यालयों में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के द्वारा कर्मयोगी भारत के माध्यम से विकसित  द्ग-॥क्ररू  के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।  सुशासन के दिशा में प्रयास करते हुए शासकीय सेवकों द्वारा निजी प्रयोजन से की जाने वाली विदेश प्रवास के अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे ई-एचआरएमएस प्रणाली से एकीकृत किया जा रहा है। अत: शासन द्वारा पूर्व में निजी विदेश प्रवाश हेतु जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित कर निर्णय लिया गया है । निजी विदेश प्रवास की अनुमति के लिए स्वीकृति सक्षम अधिकारी अर्जित अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी होगा। ऐसे शासकीय सेवक जिनका द्ग-॥क्ररूस् में ऑनबोर्डिंग हो चुका है वह सभी निजी विदेश यात्रा की अनुमति हेतु द्ग-॥क्ररूस्  के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगे।  प्राप्त आवेदन पत्र में यदि किसी प्रकार की कोई कमी या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर एक सप्ताह के भीतर आवेदक को अवगत कराना अनिवार्य होगा। सभी पूर्ण आवेदनों पर 21 दिवस के भीतर स्वीकृति / अस्वीकृति का निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा।

अस्वीकृति के संभावित कारण

यदि शासकीय सेवक  बड़ी मात्रा में नगदी एवं वित्तीय लेन-देन का प्रबंधन कर रहा है। शासकीय सेवक गोपनीय/अतिगोपनीय विषयों से संबंधित मामलों पर कार्यरत है।  शासकीय सेवक के विरूद्ध गंभीर आरोप एवं लंबित जांच। शासकीय सेवक निलंबन अवधि में होने पर। अपराधिक मामले लंबित होने की स्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती है।


अन्य पोस्ट