रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 जून। नशे के सौदागरों को रायपुर जिला अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीए मामले में चार आरोपियों को जेल हुई है। अपर सत्र न्यायाधिश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी शाजिद खान, वसीम खान, साजिद रजा और अभिजीत बाजपई को 10-10 साल जेल और 1-1 लाख रूपए के अर्थदंण्ड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि 17 महीने पहले यानी जनवरी 2024 को गंज पुलिस को सूचना मिली थी, कि बाइक सवार 3-4 व्यक्ति दो काले-भूरे रंग बैग में प्रतिबंधित नशीला कफ सिरप रखकर स्टेशन चौक के गेट नंबर 2 के पास खड़े हैं। और सिरप को बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर गंज पुलिस की टीम ने उक्त स्थान पर जाकर रेलवे स्टेशन के गेट नम्बर 2 के पास से आरोपी शाजिद खान, वसीम खान, साजिद रजा और अभिजीत बाजपई को पकड़ा। तलाशी के दौरान साजिद खान के पास से नशीली कफ सिरप की 27 शीशी,मोहम्मद वसीन के सापा से 29, साजिद रजा से 25 और अकभजीत बाजपई के कब्जे से 33 कुल 114 शीशी नशीली सिरप बरामद किया गया। साथ ही प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 21सी का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर कोर्ट ने प्रकरण में दोषी पाए जाने पर चारों आरोपियों 10-10 साल कैद और 1-1 लाए का जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिती में आरोपियों को दो-दो माह अतिरिक्त कारावास देने का निर्णय लिया गया।
नशीली टेबलेट बेचने वाले दो को जेल
कोतवाली इलाके के बुढ़ापारा सुलभ शौचालय के पास नशीली टेबलेट बेचने वाले आरोपी चुम्मन पटेल, प्रकाश चौहान को कोर्ट ने 10-10 वर्ष कारावास और एक-एक लाख रूपए की जुर्माना लगाया है। अभियोजन का मामला यह है कि 4 दिसम्बर 2019 को कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि बूढा तालाब सुलभ के पास दो व्यक्ति प्रतिबंधित नशीली दवाई रखे हैं , और उसे बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे हैं। उक्त सूचना पर कोतवाली पुलिस ने चुम्मन पटेल और प्रकाश चौहान उर्फ पप्पू को पकड़ा। तलाशी लेने पर दोनों के पास से 414 नग नशीली दवाई होना पाया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस 21 बी का अपराध दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जहां पर अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चुम्मन पटेल, प्रकाश चौहान को दोषी पाए जाने पर 10-10 साल जेल और एक-एक लाख रूपए से दंण्डित किया।