रायपुर

रायपुर, 19 अप्रैल। रवि भवन परिसर की दुकानों में नाबालिक बच्चों से बाल श्रम कराने वाले संचालकों के विरुद्ध बाल श्रम का अपराध दर्ज किया गया है। विपिन ठाकुर, राज्य समन्वयक एसोसियन फॉर वॉलंटरी एक्शन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई । बाल संरक्षण अधिकारी और पुलिस की टीम ने रविभवन के तिरुपति नावेल्टी,. मोबाईल गैलेक्सी, जय मोबाईल एक्सेसरीज, बालाजी वॉच एवं स्मार्ट मोबाईल दुकान के संचालक? 6 नाबालिक बच्चों (2 बालिका 4 बालक) से अपने दुकानों में बाल श्रम करवाते पाए गए। इन्हें रेस्क्यू कर दुकान के संचालकों के विरुद्ध थाना गोलबाजार में धारा 146 बीएनएस, 79 किशोर न्याय अधिनियम, 3, 14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। रेस्क्यू किए गए 4 बालकों को बाल आश्रम, कचहरी चौक, रायपुर में तथा 2 बालिकाओं को खुला आश्रय गृह, सुंदर नगर, रायपुर में संरक्षणार्थ रखा गया।