रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 अप्रैल। दीगर राज्यों के डॉक्टरों का छत्तीसगढ़ और रायपुर में बिना पंजीयन चिकित्सकीय कार्य किए जाने पर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सीएमएचओ रायपुर ने रजिस्ट्रार,छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र के प्रकाश में ऐसे डॉक्टरों के पंजीयन की जानकारी तीन दिन के भीतर मांगी है। लेकिन सात दिनों बाद भी कोई जानकारी नर्सिंग होम संचालकों ने नहीं भेजी। सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम,मेटरनिटी होम के संचालकों को भेजे पत्र में सीएमएचओ ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् में बिना पंजीकृत के छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्य के चिकित्सकों द्वारा होटल या अन्य जगहों में ओपीडी या चिकित्सकीय कार्य किया जा रहा है। जबकि यह कृत्य नर्सिंग होम एक्ट एवं छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् के नियमों का उल्लघंन है। ऐसे चिकित्सक जो अन्य राज्यों से आकर छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सकीय कार्य कर रहे है उन चिकित्सकों को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् में पजीयन कराना एवं नर्सिंग होम एक्ट का पालन करना अनिवार्य है।
नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर द्वारा की गई है। किसी भी चिकित्सक द्वारा उक्त कार्य करते पाए जाने पर एवं ऐसे अस्पताल जो बिना पंजीकृत चिकित्सकों को अपने अस्पताल में चिकित्सकीय कार्य/ओपीडी की सेवा हेतु नियुक्त करते है तो उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसे चिकित्सकों के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर में पंजीयन की जानकारी तीन दिवस के भीतर दी जाए। एक तरह यह वार्षिक स्मरण पत्र है और इसकी अवधि पूरी हो गई है। इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. मिथलेश ने कहा कि लगातार अवकाश की वजह से जानकारी नहीं आई है। 21 अप्रैल के बाद जानकारी दी जाएगी।