रायपुर

टैक्स वसूली में निगम-पालिका पिछड़े सरकार ने 30 तक समय बढ़ाया, कर्मचारी घर-घर जाएंगे
03-Apr-2025 2:42 PM
टैक्स वसूली में निगम-पालिका पिछड़े सरकार ने  30 तक समय बढ़ाया, कर्मचारी घर-घर जाएंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। 
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार  निगम रायपुर क्षेत्र में इस वर्ष संपत्तिकर  जमा करने अंतिम तिथि में 30 दिन की विशेष छुट देने की घोषणा की है। यानी शहर के कर दाता 30 अप्रैल तक बिना किसी पेनाल्टी के जमा कर सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा, और निकाय चुनाव की वजह से   राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छुट दी गई है। शासन के आदेशानुसार  निगम  के राजस्व विभाग के समस्त कर्मचारियों  घर-घर जाकर संपत्तिकर संग्रह करेंगे या  आनलाईन भुगतान करने प्रोत्साहित कर  सकते हैं । निगम ने वर्ष-2024-25 के लिए कर राजस्व संग्रहण 300 करोड़ का लक्ष्य तय किया था, लेकिन उसे 230 करोड़ रूपए ही हासिल हो पाए। ऐसी ही स्थिति प्रदेश के अन्य निगमों, पालिकाओं में भी है। इसे देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग का मानना है कि निकाय निर्धारित कर राजस्व वसूलकर अपना खर्च स्वयं चलाएं। ताकि अनुदान के रूप में राशि कम से कम देनी पड़े।
 


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