रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 अप्रैल। सीसीएस (पेंशन) नियमों के सत्यापन के नाम पर, केंद्र सरकार ने सीसीएस (पी) नियमों में संशोधन को अपनाया है और इसे वित्त विधेयक, 2025 का हिस्सा बनाया है। इसे लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया है।
इस कानून के माध्यम से केंद्र सरकार को वेतन आयोगों के लाभों से वंचित करने के लिए पेंशनरों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभेदित करने का अधिकार है। सरकार यह भी तय कर सकती है कि वेतन आयोगों की सिफारिशें किस तारीख से लागू की जायेंगी। इस कानून के माध्यम से भूतपूर्व/वर्तमान पेंशनरों को लाभ से वंचित करने की सरकार की मंशा पूरी तरह उजागर हो गई है। इसके विरोध में एनसीसीपीए ने प्रथम कदम के रूप में गुरूवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है। राजधानी के दूरसंचार भवन के सामने रिटायर्ड और सेवारत कर्मियों ने नारेबाजी कर विरोध किया। जिला अध्यक्ष हरिराम पाल के नेतृत्व में कर्मियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन कार्यालय प्रमुख को सौंपा।