रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 अप्रैल। जिला प्रशासन ने रायपुर जिले को जल संकट ग्रस्त मानकर पेयजल की समस्याओं के त्वरित निराकरण और जिले में पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने जिला और उपखंड स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन कर दिया है। आमजनों के लिए टोल फ्री नं. 1800-233-0008 एवं कार्यालय के कंट्रोल रूम का फोन नं. 07771-2582223 जारी किया गया है। इन नंबरों में पेयजल की समस्या, हैंडपम्म बिगडऩे की सूचना दर्ज करवाया जा सकता है।
जिला स्तर और उपखंड स्तर पर दल का गठन किया गया है, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड रायपुर के कंट्रोल रूम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी आलोक जाधव, मानचित्रकार (सिविल) हैं। इसी तरह विकासखंड धरसीवा/तिल्दा की प्रभारी सहायक अभियंता श्रीमती रूक्मिणी सिंह, विकासखंड तिल्दा के प्रभारी उप-अभियंता अविनाश एक्का एवं श्रीमती ज्योति गुप्ता, विकासखंड धरसीवा के प्रभारी उप-अभियंता श्री मिलनदास घृतलहरे एवं श्रीमती ज्योति गुप्ता है।
इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भू-जल संवर्धन उपखंड, रायपुर के अंतर्गत विकासखंड अभनपुर-आरंग के प्रभारी दीपक कोहली, सहायक अभियंता को बनाया गया है। विकासखंड अभनपुर की प्रभारी श्रीमती सरिता महेश कुमार, उप-अभियंता, श्रीमती भानुजा सिंह एवं श्रीमती उपासना सुखदेवे है। विकासखंड आरंग की प्रभारी सुश्री रानू दिनकर, उप-अभियंता एवं श्रीमती शुभ्रा बघेल उप-अभियंता को बनाया गया है।
बोर खनन पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
गर्मी के इन दिनों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मंगलवार को कलेक्टर रायपुर, डॉ. गौरव सिंह ने बोर खनन पर पूर्णत: रोक लगाने का आदेश जारी किया हैं। जारी आदेशानुसार 15 जुलाई 25 तक या मानसून के आगमन तक (दोनों तिथि में से जो बाद में आए) जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के अंतर्गत रायपुर जिले में इस अवधि के दौरान समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति की बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये खनन नहीं किया जा सकेगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के विकासखंड (धरसींवा) भूजल के उपयोग के विषय पर क्रिटिकल जोन में आ चुका है। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्ति किया जाता है, जिनमें एडीएम रायपुर, एसडीएम रायपुर, एसडीएम आरंग, एसडीएम अभनपुर और एसडीएम तिल्दा संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय निकाय/तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेगें।