रायपुर

1.65 लाख का बजट खर्च के लिए सभी 54 विभागों को जारी
01-Apr-2025 8:56 PM
1.65 लाख का बजट खर्च के लिए सभी 54 विभागों को जारी

पहले तीन महीने में 30 फीसदी खर्च करना होगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 अप्रैल। वित्त विभाग ने सभी 54 विभागों को नए वर्ष के लिए 1.65 लाख करोड़ का वार्षिक बजट खर्च करने का आदेश जारी कर दिया है। 21 मार्च को विधानसभा से पारित बजट को राज्यपाल ने आज ही मंजूर किया था। वित्त सचिव मुकेश बंसल ने विभागों को  खर्च करने की प्रक्रिया भी बताया है। इसके मुताबिक बजट पुस्तिकाएं विभागों को पृथक से भेजी गयी हैं तथा वित्त विभाग की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य://द्घद्बठ्ठड्डठ्ठष्द्ग.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर भी उपलब्ध है। अब बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तत्काल बजट आवंटन जारी करने की कार्यवाही की जाए। वित्तीय वर्ष में बजट के समुचित उपयोग के लिए विभागों द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाए तथा वर्ष के दौरान व्यय इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि अंतिम तिमाही में व्यय का आधिक्य (रश आॉफ एक्पेंडिचर) न हो। इस उद्देश्य से वित्तीय वर्ष में व्यय की सीमा भी निर्धारित की गई है?  विभागों को वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत्त व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में जून तक  25 प्रतिशत तथा द्वितीय तिमाही में सितंबर  15 प्रतिशत व्यय करना होगा ।

वित्त सचिव के मुताबिक अक्टूबर से द्वितीय छमाही में कुल बजट का 60 प्रतिशत व्यय किया जाएगा।जिसमें से तृतीय तिमाही में 25 प्रतिशत एवं चतुर्थ तिमाही में 35 प्रतिशत व्यय शामिल होगा।

बजट आबंटन की सर्वर में प्रविष्टि 2 किश्तों में अर्थात प्रथम छ:माही तथा द्वितीय छ:माही के लिए ही की जाएगी, न कि प्रत्येक तिमाही के लिए। व्यय की सीमा तिनाही के लिए ही होगी एवं व्यय की मॉनीटरिंग वित्त विभाग द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी।

 निर्धारित व्यय सीमा प्रत्येक बजट नियंत्रण अधिकारी हेतु अलग-अलग होगी।  वित्तीय वर्ष के अंतिम माह अर्थात मार्च में व्यय की अधिकतम सीमा कुल बजट प्रावधान का 15 प्रतिशत तक होगी!

प्रथम छमाही में निर्धारित सीमा से कम व्यय करने की स्थिति में बचत राशि का 50 प्रतिशत, तृतीय तिमाही में व्यय के लिए अग्रेषित (कैरी फार्वर्ड) की सकेगी जिसका उपयोग तृतीय तिमाही में करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभागों को निर्धारित सीगा से कम व्यय का औचित्य स्पष्ट करते हुए वित्त विभाग को सहमति प्राप्त करनी होगी। बचत की शेष 50 प्रतिशत राशि आवश्यकता के आधार पर अन्य विभागों को आबंटित की जाएगी।

आगाह भी किया

वित्त सचिव ने यह भी आगाह किया है कि  कतिपय विभागों द्वारा गार्च के अंतिम सप्ताह में योजनाओं का पूर्ण आबंटन जारी किया गया है जो कि उपरोक्तानुसार निर्देशों के अनुकूल नहीं है। विभाग तिमाही आधार पर निर्धारित व्यय सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी निरंतर योजनाओं में बजट आबंटन प्रति त्रैमास में  निर्धारित सीमा के अनुसार जारी किया जाए। किसी भी स्थिति में वित्त वर्ष की अंतिम माह में किसी भी योजना का आबंटन बिना वित्त विभाग के सहमति के जारी अथवा आहरण नहीं किया जाए।

कतिपय केन्द्रीय योजनाओं में अंतिम किश्त मार्च के महीनें में प्राप्त होती है अत: ऐसे प्रकरणों में कंडिकावित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के लिए निर्धारित सीमा लागू नहीं होगी। स्थापना अनुदान एवं अशासकीय संस्थाओं को अनुदान अंतर्गत प्रथम छमाही के लिए 40 प्रतिशत एवं द्वितीय छमाही के लिए 60 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है। प्रथम छमाही में निर्धारित सीमा से कम व्यय करने की स्थिति में बचत राशि का 50 प्रतिशत तृतीय तिमाही में व्यय के लिए अग्रेषित  की जा सकेगी। जिसका उपयोग तृतीय तिमाही में करना अनिवार्य होगा।

 


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