रायपुर

पत्नी ने रिश्तेदार संग मिलकर पति को धमकाया, खरोरा में जमकर बवाल
29-Mar-2025 4:09 PM
पत्नी ने रिश्तेदार संग मिलकर पति को धमकाया, खरोरा में जमकर बवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मार्च।
कल रात पुलिस ने मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है गोलबाजार इलाके में पत्नी और उसकी बहन भतीजे ने जबरन घर में घूस कर जान से मारने की धमकी दी, खरोरा में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद  मुक्का, रॉड डण्डे से हमला हुआ। 

मोहम्मद अशरफ ने गोल बाजार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि  वह नयावारा गोलबाजार में रहता है। शुक्रवार को उसकी पत्नी नाहिद आफरीन, सैय्यद निसार अली भतीजे सैय्यद समीर अली तथा उसकी बहन सैय्यद शमीम ने एक राय होकर जबरन घर में घूस कर जान से माने की धमकी देकर हाथ मुक्का और रॉड से हमला कर दिया। और झूठे मामले में फसाने की धमकी भी दी। 

मोहम्मद अशरफ ने बताया कि निसार अली उसका भतीजा समीर अली एवं उसकी बहन शमीम के द्वारा लोहे की रॉड लेकर घर के अंदर घूसकर  मारपीट किए हैं। तथा मारपीट के दौरान निसार अली एंव उसके भतीजे ने जान से मारने की धमकी दी। 

मारपीट का वीडियो बनाने पर वे मोबाइल को छीनने लगे। इसके बद निसार अली पत्नी केे साथ मिलकर फर्जी एवं झूठे मामले में फसानें की नियत से घर में रॉड और तलवार रखे थे।  इसी प्रकार पूर्व में भी निसार अली घर के पास आकर गाली गलौज करता था। दो दिन पहले बाइक से जाते वक्त रास्ता रोकरकर बाइक से चाबी भी छिन लिए थे। और वापस मांगने पर निसार धमकी देता था।  इस प्रकार मोहम्मद अशरफ की पत्नी नाहिद आफरीन निसार के साथ मिलकर उसे फंसाने का प्रयास करती थी। 

खरोरा के ग्राम सकरी कल रात दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। सागर वर्मा और उसके साथी चंद्रसेन साहू कल अपने इंटरप्राईज दुकान का सामान खरीदने समोदा जा रहे थे। इस दौरान  ग्राम रसौटा का रघुवीर सतनामी एवं उसके अन्य साथी पुरानी बात को लेकर ग्राम तुलसी के पास  वाद विवाद करने लगे। 


 

चंद्रसेन साहू ने सारी बात दोस्तों को बताई । तब सागर वर्मा और उसके अन्य दोस्त रधुवीर को समझाने  ग्राम रसौटा  के पास रास्ते मेरात आठ बजे 8:30 बजे रघुवीर एवं उनके अन्य साथी हाथ में  रॉड , डण्डा एवं स्टील के पाईप लेकर खड़े थे। जिसे समझाने पर वह गाली गलौज करने लगे। और जान से मारने की धमकी देकर रॉड से हमला कर दिया। इस हमने में सागर वर्मा और उसके साथियों को चोट आई है। शिकायत पर पुलिस ने रधुवीर और उसके साथियों के खिलाफ 296, 115-2, 3-5 का अपराध दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई। 


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