रायपुर

झांसा देकर युवती का रेप, एससी एसटी कोर्ट ने कहा उम्र कैद
03-Mar-2025 7:54 PM
झांसा देकर युवती का रेप, एससी एसटी कोर्ट ने कहा उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 मार्च। चार साल पहले 24 वर्षीय युवती से फेस बुक के माध्यम से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर रेप करने वाले बलौदाबाजार निवासी करण सोनी को विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में एससी एसटी मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा और 2-2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है, कि पीडिता ने जून 2024 को थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि करण सोनी उसका फेसबुक फें्रड था। चैट के माध्यम से उसकी बातचीत फेस बुक पर वर्ष 2018 में हुई थी। वर्ष 2019 में रायपुर रेल्वे स्टेशन में उसकी मुलाकात करण सोनी से हुई। दोनों का आपस में मिलने-जुलने लगे थे । करण ने 1अक्टूबर 2021 में करीब 1.00 बजे पीडि़ता को अपने साथ अपने दोस्त के किराये के मकान डंगनिया में ले गया था। जहां करण सोनी ने पीडि़ता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती रेप करता रहा। इस बीच करण पीडि़ता को भाटापारा स्थित होटल में ले जाकर पिुर उसके साथ रप किया। जिसके किया। इसके बाद युवती के करण को शादी करने के लिए कहने पर वह मुकर गया। और मोबाइल बंद कर दिया। उसके साथियों से पूछताछ करने पर भी उसका कोई जवाब नहीं मिला।

 इस पर युवती ने थाना जाकर करण सोनी के खिलाफ दुष्कर्म का का मामला दर्ज कराई। युवती एस सी एसटी से होने के कारण पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 367 (2)(एन) और एस सी एसटी की धारा 3(2)(एन) का अपराध दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया गया। जिसे विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा एस सी एसटी कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर युवक को गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर 376 के प्रकरण में 10 वर्ष और एससीएसटी की धारा 3(2)(एन) के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया।


अन्य पोस्ट