रायपुर

आयुक्त ने जांच करने कहा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 अक्टूबर। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने एनआरआई कोटे से मेडिकल डेंटल कॉलेज में 24 सितंबर के बाद एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं के दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपात्र पाए जाने पर एडमिशन निरस्त करने कहा है। इस कोटे के सभी अभ्यर्थियों को शासकीय मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए जाने कहा है ।
वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ.राकेश गुप्ता ने मांग की है कि जितने भी अप्रवासी भारतीयों के कोटे से छात्रों को प्रवेश की लिस्ट जारी हुई है । उनकी वंशावली की जांच की जाए उनके बैंक खाते में आई हुई विदेशी मुद्रा की फीस के स्रोत की जांच की जाए और सचिव स्तर की निगरानी कमेटी से उनके सभी प्रमाण पत्र की जांच होनी चाहिए।
उन्होंने संबंधित अप्रवासी भारतीय छात्र की फीस का स्रोत की जांच जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद के सभी एडमिशन कैंसिल होने चाहिए। 24 सितंबर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। विभाग से जारी यह लिस्ट ही बता रही है कि 24 सितंबर के बाद एडमिशन हुए हैं कैंसिल होने चाहिए।डॉ गुप्ता ने इन एडमिशन के पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।